Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बनके कृष्ण किसी को आना होगा... बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा', मिल्कियत-ए-जंग कविता सुनाकर जज ने दिया फैसला

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 07:27 AM (IST)

    रोहिणी कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मामले में रिश्तों के टूटने पर चिंता जताते हुए आरोपित नितिन सोनी को जमानत दे दी। मजिस्ट्रेट रोहित कुमार ने मिल्कियत-ए-जंग कविता सुनाई जिसमें रिश्तों को बचाने की बात कही गई। नितिन पर अपनी मां की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है जिसे अदालत ने जमानत दे दी क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

    Hero Image
    संपत्ति के लिए टूटते रिश्ते पर मिल्कियत-ए-जंग कविता सुनाकर जज ने दिया फैसला

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संपत्ति के परिवारिक रिश्तों में बढ़ती दरारों और टूटते रिश्ते पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए रोहिणी कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने एक आरोपित नितिन सोनी को जमानत दे दी। आरोपित को जमानत देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार ने स्वरचित मिल्कियत-ए-जंग कविता सुनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने अपने आदेश में कविता का जिक्र करते हुए लिखा कि मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे, वो भी अब बेगाने हुए। बनके कृष्ण, अब किसी को आना होगा, सड़ते, लड़ते, बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा। ना जाने ये जंग और कितनी महाभारत लाएगी, आखिर कितनों को सलाखों तक ले जाएगी।

    बनकर बेटी, रिश्तों को बचाना होगा, सभी नातों को निभाना होगा। क्या रखा है इस जंग में कोई बताएगा, आखिर इस धरती से कौन क्या ही ले जाएगा? कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक जज द्वारा आदेश के रूप में पढ़ी गई कविता ने लोगों का दिल छू लिया।

    यह पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि नितिन सोनी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही मां की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार नितिन ने पत्नी के साथ घर का ताला तोड़ा और मां पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया। हालांकि, नितिन ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उसकी मां ने संपत्ति उन्हें मौखिक सहमति से सौंपी थी और उनके पास वहां पूर्व से निवास करने के सुबूत भी हैं।

    सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि नितिन सोनी को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जबकि शिकायतकर्ता महिला नितिन सोनी की मां पहले ही अदालत से अपने पक्ष में कब्जे का आदेश प्राप्त कर चुकी थी।

    मामले में कई पीसीआर काल्स, शिकायतें और नान काग्निजेबल रिपोर्ट (एनसीआर) भी दर्ज की जा चुकी थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि घटनास्थल में तोड़फोड़ का कोई सीसीटीवी या वीडियो प्रमाण नहीं मिला है और विवादित संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार की अवमानना या बेदखली की कार्यवाही भी नहीं की गई थी।

    ऐसे में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि जमानत देना उचित रहेगा। अदालत ने आरोपित नितिन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।