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    42.62 करोड़ की अवैध कमाई... रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी मामले में ED ने कोर्ट में किया बड़ा दावा

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 01:35 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि स्काइलाइट कंपनी ने दबाव में वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया। लाइसेंस फाइलें जल्दी में प्रोसेस की गईं वित्तीय स्थिति जांची नहीं गई। ईडी के अनुसार यह लाइसेंस अनुचित प्रभाव से मिला। सरकारी अधिकारियों के बयान पढ़े गए। ईडी ने दावा किया कि वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ़ के साथ मिलकर अपराध से प्राप्त धन की तीसरी परत तैयार की।

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    कोर्ट में ईडी ने बड़ा दावा किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि स्काइलाइट (रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी) ने वाणिज्यिक आवासीय विकास के लिए लाइसेंस ऊपरी दबाव में प्राप्त किया।

    लाइसेंस की फाइलें जल्दबाजी में प्रोसेस की गई और कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं की गई।

    ईडी ने कोर्ट को बताया कि लाइसेंस अनुचित प्रभाव और प्रक्रियागत शर्तों को दरकिनार कर हासिल किया गया।

    ईडी द्वारा उन सरकारी अधिकारियों के बयान पढ़े जा रहे हैं जो इस लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार थे। ईडी ने दावा किया कि वाड्रा की कंपनी ने डीलएफ के साथ सहयोग कर अपराध से प्राप्त धन की तीसरी परत तैयार की।

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    ईडी ने कहा कि वाड्रा के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा प्राप्त 42.62 करोड़ रुपये की राशि अवैध कमाई है, जिसे दिल्ली में लेयरिंग किया गया, इसलिए इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में मामला बनता है।