DDA Housing Scheme 2024: बेचने से पहले द्वारका के आलीशान फ्लैटों का नहीं किया रजिस्ट्रेशन, RERA ने डीडीए को भेजा नोटिस
बिक्री से पहले द्वारका के आलीशान फ्लैटों का पंजीकरण नहीं कराने पर रेरा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नोटिस भेजा है। साथ ही नोटिस में रेरा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह बताने के लिए कहा कि क्यों न उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए। डीडीए को इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। यह मामला डीडीए के 1100 से अधिक आलीशान फ्लैट से जुड़ा है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिक्री से पहले आलीशान फ्लैटों वाली अपनी द्वारका सेक्टर 19 बी परियोजना को पंजीकृत नहीं करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई करते हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) ने उसे नोटिस जारी किया है।
द्वारका में 1100 से ज्यादा आलीशान फ्लैट
डीडीए को तीन सप्ताह में यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी जाए। डीडीए के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में 1,100 से अधिक आलीशान फ्लैट हैं, जिसमें 14 पेंटहाउस, 170 सुपर एचआइजी और 946 एचआइजी फ्लैट शामिल हैं। 11 टावरों वाला यह परिसर द्वारका में 18-होल गोल्फ कोर्स के सामने होगा, जो अभी तैयार हो ही रहा है।
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इन फ्लैटों की नीलामी में बोली दाताओं के बीच सकारात्मक और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। डीडीए ने पहले दौर की नीलामी के दौरान नोट किया था कि उसे कुछ मामलों में 80 प्रतिशत तक प्रीमियम प्राप्त हुआ था।
पिछले साल दिसंबर में, रेरा ने डीडीए को आरई (आरडी) अधिनियम की धारा तीन के उल्लंघन के बारे में सूचित किया, जो परियोजना के पंजीकरण के बिना विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री पर रोक लगाती है।
डीडीए ने 26 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए किया था आवेदन
रेरा वेबसाइट के अनुसार, डीडीए ने 26 अक्टूबर को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। रेरा अध्यक्ष के अनुसार, डीडीए ने पिछले साल जून में अनिवार्य दस्तावेजों या पंजीकरण शुल्क भरने के बजाय एक पेज का आवेदन जमा किया था और पंजीकरण शुल्क सितंबर में जमा किया गया था।
दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
इस साल 15 मार्च को, रेरा ने गोल्फ व्यू प्रोजेक्ट को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा करने के लिए डीडीए को फिर से सूचित किया। रेरा अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण मंगलवार को पूरा हो गया, लेकिन रजिस्ट्री के साथ रेरा से डीडीए को यह बताने का आदेश दिया गया था कि उसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
साथ ही एक एस्क्रो खाता खोलने का निर्देश भी दिया गया था, जहां आवंटियों का पैसा सुरक्षित रूप से रखा जा सके। डीडीए अधिकारियों ने बताया, ‘हमें फ्लैटों के लिए रेरा की मंजूरी मिल गई है। जहां तक देरी की बात का सवाल है तो उसका उचित जवाब दिया जा रहा है।’
डीडीए ने ब्रोशर में उल्लेख किया है कि परियोजना को जून 2024 तक पूरा किया जाना है। इसने रियल एस्टेट निकाय को सूचित किया है कि वह इस साल अक्टूबर तक परियोजना को पूरा कर लेगा, जिसके बाद वे रेरा की कार्रवाई के अधीन होंगे।

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