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    महात्मा गांधी की समाधि स्थल की दयनीय स्थिति से हाई कोर्ट नाखुश

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    Updated: Tue, 30 Jan 2018 09:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : महात्मा गांधी के समाधि स्थल की दयनीय स्थिति पर नाखुशी जताते ह ...और पढ़ें

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    महात्मा गांधी की समाधि स्थल की दयनीय स्थिति से हाई कोर्ट नाखुश

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :<ढ्डह्म> महात्मा गांधी के समाधि स्थल की दयनीय स्थिति पर नाखुशी जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय नेता जाते है उसके रखरखाव के लिए कुछ नही किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मिलाल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि अधिकारियो को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नही होनी चाहिए। <ढ्डह्म> राजघाट मे शौचालयो की ताजा तस्वीरे देखने के बाद पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है राजघाट के रखरखाव के लिए राजघाट समाधि समिति कुछ भी नही करती है। राजघाट की यह कैसी स्थिति है। वहां फैली गंदगी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नही है जो भारत आता हो और दिल्ली मे राजघाट व उलार प्रदेश के आगरा मे ताजमहल को देखने नही जाता हो। राजघाट की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने वकील सत्यकाम को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए याची के साथ राजघाट का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता श्याम नारायण चौकसे ने राजघाट मे शौचालय, पीने के पानी, गदगी आदि की बदहाली पर सवाल उठाया है। उन्होने कहा है कि राजघाट मे न तो पर्याप्त जनसुविधाएं है और न ही सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है।

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