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Delhi: एमसीडी चुनाव में टिकट खरीद मामले में आरोपित प्रिंस रघुवंसी को मिली जमानत

दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए टिकट खरीद मामले में प्रिंस रघुवंशी को अदालत ने जमानत दे दी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर रघुवंसी को जमानत देते हुए किसी भी गवाह से संपर्क न करने का आदेश दिया।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunPublished: Mon, 05 Dec 2022 08:07 PM (IST)Updated: Mon, 05 Dec 2022 08:07 PM (IST)
Delhi: एमसीडी चुनाव में टिकट खरीद मामले में आरोपित प्रिंस रघुवंसी को मिली जमानत
एमसीडी चुनाव में टिकट खरीद मामले में आरोपित प्रिंस रघुवंसी को मिली जमानत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के लिए टिकट खरीद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित प्रिंस रघुवंशी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर रघुवंसी को जमानत देते हुए किसी भी गवाह से संपर्क न करने का आदेश दिया।

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अदालत ने कहा कि आवेदनकर्ता का पूर्व में किसी मामले में भूमिका नहीं रही है और मामले में जुड़े तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक जमानत पाने का हकदार है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित 15 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने कहा कि आवेदनकर्ता का रिश्वत मांगने व लेने में कोई भूमिका नहीं है।

आवेदनकर्ता पर सिर्फ यही आरोप है कि वह रिश्वत के रूप में मांगी गई 33 लाख रुपये की धनराशि को शिकायतकर्ता को वापस करने गया था, जबकि सह-आरोपित ओम सिंह व शिव शंकर पांडे कार में बैठे थे। प्रिंस रघुवंशी की याचिका का विरोधी करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दावा किया था कि प्रिंस रिश्वत के प्रकरण में शामिल था।

एसीबी ने 15 नवंबर प्रिंस समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता गोपाल ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी शोभा खारी को आम आदमी पार्टी (आप) से दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 69 कमला नगर से टिकट दिलाने के लिए आप के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने 90 लाख रुपये मांगे थे।

उसमें से 35 लाख रुपये उनसे जुड़ लोगों को दिए थे। टिकट न मिलने पर उसमें से 33 लाख रुपये लौटाने के दौरान प्रिंस व दो अन्य को गिरफ्तार किया गया था।


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