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रेयान मामला: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, CBI, CBSE और हरियाणा सरकार को नोटिस

प्रद्युमन के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा कि याचिका में कई पक्षों को पार्टी बनाया गया है, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार और सीबीएसई शामिल हैं।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 11 Sep 2017 08:43 AM (IST)Updated: Mon, 11 Sep 2017 09:40 PM (IST)
रेयान मामला: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, CBI, CBSE और हरियाणा सरकार को नोटिस
रेयान मामला: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, CBI, CBSE और हरियाणा सरकार को नोटिस

गुरुग्राम [ जेएनएन ]। सुप्रीम कोर्ट ने रेयन इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, CBI और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, इसलिए हम यहां आए थे। जिस तरह से कोर्ट ने ऐक्शन लिया है, हम खुश हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रद्युमन के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा कि याचिका में कई पक्षों को पार्टी बनाया गया है, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार और सीबीएसई शामिल हैं।

प्रद्युमन के पिता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस एक ही स्कूल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिका में उनकी ओर से मांग की गई थी कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक गाइडलाइंस जारी की जाए। इसके साथ ही प्रद्युमन की हत्या की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की गई है, जिससे जिम्मेदारी फिक्स हो सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच भी कराने की मांग की गई है।

प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह अर्जी जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएम. खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड भी शामिल हैं।  

स्कूल के बाथरूम में हुई छात्र की हत्या 

बता दें कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युमन की हाल ही में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कंडक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है।

हालांकि पीड़ित परिवार को संदेह है कि मामले में स्कूल प्रशासन उनसे कुछ छिपा रहा है, जिसकी वजह से परिवार ने मामले में एसआईटी और सीबीआइ जांच की मांग की। पूरे मामले में कुछ अनसुलझे सवाल है, जैसे कि कंडक्टर बच्चों के साथ स्कूल में क्या कर रहा था और उसके पास धारदार चाकू कहां से आया। क्या कंडक्टर पहले से प्रद्युमन को मारना चाहता था।

वहीं, अगर कंडक्टर के इकबालिया बयान की मानें तो प्रद्युमन ने उसे गलत काम करते हुए देख लिया था। ऐसे में कंडक्टर को लगा कि अगर प्रद्युमन ने यह बात स्कूल प्रशासन को बता दी, तो उसकी नौकरी जा सकती है और उसने घबराकर प्रद्युमन की गला रेतकर हत्या कर दी। 

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