Delhi Kite Flying: मांझे से हो रही मौतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में पतंगबाजी पर बैन की मांग, HC में जनहित याचिका दाखिल
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर राजधानी में पतंग उड़ाने (Kite Flying) और बनाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पतंगबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश दे।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर राजधानी में पतंग उड़ाने (Kite Flying) और बनाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पतंगबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश दे।
न्यूज एजेंसी एएनआइ के अनुसार, याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता संसेर पाल सिंह ने जनहिच याचिका दाखिल कर मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को पतंग उड़ाने, बनाने, बिक्री-खरीद, भंडारण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे। याचिक में दलील दी गई है कि पतंगबाजी के कारण मांझे से कई पक्षियों और लोगों की मौत हो चुकी है।
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पतंगबाजी से बोते हैं हादसे
मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पतंगबाजी के दौरान ऐसे हादसे होते हमेशा होते रहते हैं। मांझे के कारण पक्षियों और लोगों का जीवन खतरे में रहता है।
पतंगबाजी पर बैन लगने से ही हादसों पर लग सकती है रोक
पतंगों को उड़ाने, बनाने, बेचने-खरीदने, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर ही पतंग बनाने और उड़ाने में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर रोक लगाने का सिर्फ यही समाधान है। पतंगबाजी में होने वाले हादसों में अपराधी को पकड़ना भी बहुत मुश्किल रहता है।
याचिका में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी उचित कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफल रहे क्योंकि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 94 के अनुसार पतंगबाजी पहले से ही निषिद्ध है, जहां यह प्रदान किया जाता है कि, "पतंगों को उड़ाने पर प्रतिबंध, कोई भी व्यक्ति पतंग नहीं उड़ाएगा। साथ ही ऐसी कोई अन्य चीज जिससे जानवरों, लोगों या संपत्ति को खतरा हो।
हर बार, पतंग उड़ाने वालों के बीच एक प्रतियोगिता होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। जिसमें हर अवसर पर प्रत्येक पतंग उड़ाने वाले दूसरे पतंगबाजों को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। प्रतियोगी की पतंग की डोर को काटकर उसे प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए।