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    PFI Money Laundering Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    Updated: Thu, 28 Dec 2023 06:19 PM (IST)

    PFI Money Laundering Case पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा पीएफआई मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार को पांच पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि इन्हें 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनआईए मामले में हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था।

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    पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    एएनआई, नई दिल्ली। पीएफआई मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार को पांच पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि इन्हें 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनआईए मामले में हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था।

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    वैकेशन जज छवि कपूर ने ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद पांचों आरोपियों अब्दुल रहिमान, अनीस अहमद, अफसर पाशा, एएस इस्माइल और मोहम्मद शकीफ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    कोर्ट ने ईडी से पूछा ये सवाल

    आरोपियों को छह दिन की ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इन लोगों की गिरफ्तारी ईडी ने 21 दिसंबर को की थी।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी के दौरान क्या सबूत मिले हैं। इस पर ईडी के वकील मनीष जैन ने जवाब दिया, आरोपियों का कस्टडी के दौरान सबूतों से सामना कराया गया था जो छापे में बरामद हुए थे।

    ईडी से पहले एनआईए ने की थी गिरफ्तारी

    ईडी ने सभी आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। इससे पहले इन सभी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।