दिल्ली में कार को टक्कर मारने के मामले में पेटीएम फाउंडर को मिली जमानत
Delhi News पेटीएम के फाउंडर एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बता दें कि उन्हें डीसीपी साउथ दिल्ली की गाड़ी में अपनी कार से टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली, एएनआइ। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कार से डीसीपी साउथ के वाहन में टक्कर मारी थी।
Delhi | Vijay Shekhar Sharma, founder and CEO of Paytm, was arrested and later released on bail for ramming his car into the vehicle of DCP South in the month of February
— ANI (@ANI) March 13, 2022
उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में विजय शेखर शर्मा को आईपीसी की धारा 279 (तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाने) के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, पेटीएम के फाउंडर पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण दिल्ली की डीसीपी बेनिता मैरी जैकर की गाड़ी में कार से टक्कर मार दी थी। डीसीपी के ड्राइवर ने विजय शेखर शर्मा के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक अरविंदो मार्ग पर द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के बाहर डीसीपी के वाहन को एक जैगवार लैंड रोवर ने टक्कर मारी थी, जो पेटीएम के संस्थापक की थी।
वहीं, अन्य मामले में दिल्ली में पेटीएम चलाने वाली वन-97 कम्युनिकेशन कंपनी ने याचिका दायर कर मोबाइल नेटवर्क के जरिये साइबर अपराध करने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका के अनुसार कई लोग किसी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन, ईमेल या फिर अन्य माध्यमों से बैंक अकाउंट, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर धोखाधड़ी करते हैं। याचिका के अनुसार पेटीएम को इससे सौ करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है और उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है। याचिका के अनुसार इसे लेकर नियम-कानून भी है, लेकिन इसके बाबजूद अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में कंपनी को 100 करोड़ का मुआवजा दिलवाने की भी मांग की गई थी।
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