कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी को चुनाव आयोग का नोटिस, दो वोटर कार्ड पर घिरीं
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी नीलिमा खेड़ा को भी दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने नीलिमा खेड़ा को 10 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। उनका नाम दिल्ली और तेलंगाना की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र होने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस देने के बाद अब उनकी पत्नी के भी दो-दो पहचान पत्र होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर नई दिल्ली जिले के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा खेड़ा का नाम दो जगह मतदाता सूची में पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी कर 10 सितंबर सुबह 11 बजे तक लिखित जवाब देने को कहा है। नोटिस का स्पष्टीकरण न देने पर उन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दो जगहों दर्ज पाया गया
ईआरओ के नोटिस के अनुसार नीलिमा खेड़ा का नाम दिल्ली और तेलंगाना की अलग-अलग विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है। मतदाता सूची के अनुसार, नीलिमा खेड़ा का नाम दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र-40 (नई दिल्ली) और तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्र-60 (खैरताबाद) दोनों जगहों दर्ज पाया गया है।
दिल्ली में उनका नाम का मकान नंबर-तीन एनडीए सी फ्लैट्स, काका नगर, नई दिल्ली पर ई-पिक नंबर एसजेई-0755975 से दर्ज है, जबकि तेलंगाना की सूची में उनका ई-पिक नंबर टीडीजेड-2666014 है और पता बंजारा हिल्स, हैदराबाद है।
अलग-अलग विधानसभाओं के कार्ड
चुनाव आयोग के नोटिस के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। इससे पहले हाल ही में पवन खेड़ा को भी दिल्ली की दो अलग-अलग विधानसभाओं क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्र होने पर नोटिस दिया गया था और उनको जवाब देने को कहा था।
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