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    Delhi Pollution: हवा में जहर खोलने की किसी को नहीं मिलेगी छूट, कई राज्यों की बसों को अब नहीं मिलेगी एंट्री

    Updated: Mon, 17 Jun 2024 09:01 PM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा में अब किसी भी राज्य की बसों को जहर घोलने की छूट नहीं मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है कि 31 दिसंबर के बाद प्रदूषित ईंधन पर चल रही उनकी किसी भी बस को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा।

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    हवा में जहर खोलने की किसी को नहीं मिलेगी छूट

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा में अब किसी भी राज्य की बसों को जहर घोलने की छूट नहीं मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है कि 31 दिसंबर के बाद प्रदूषित ईंधन पर चल रही उनकी किसी भी बस को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा।

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    जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सभी बसें सीएनजी पर चल रही हैं। लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं मध्य प्रदेश की सैंकड़ों डीजल बसें अब भी बीएस तीन और बीएस चार मॉडल की ही चल रही हैं।

    हवा में प्रदूषण का स्तर काफी

    इससे यहां की हवा में अभी भी प्रदूषण का स्तर काफी है। सभी अध्ययनों में वाहनों के धुएं को प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बताया गया है। इसी के मद्देनजर सीएक्यूएम ने इन सभी राज्यों से शहर में चलने वाली उनकी बसों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। इसमें पता चला कि उक्त राज्यों ने अपनी कुछ बसों को तो बीएस छह अथवा स्वच्छ ईंधन में तब्दील कर लिया है लेकिन अब तक सभी को नहीं किया जा सका है।

    लास्ट राखी आई सामने

    इस पर सीएक्यूएम ने इन सभी राज्यों के लिए समय सीमा तय कर दी है। जम्मू कश्मीर को 30 सितंबर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर जबकि उत्तराखंड को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है।

    सीएक्यूएम के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल द्वारा जारी पत्र में दिल्ली एनसीआर के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को भी उक्त आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। जनवरी 2025 से दिल्ली में केवल बीएस छह, सीएनजी या ई-बसों के परिचालन की मंजूरी होगी। आदेश का पालन न करने पर बसों को जब्त किया जा सकता है।

    दिल्ली में चलने वाली राज्यवार बसों का ब्यौरा एवं उनकी अंतिम समय सीमा

    राज्य           कुल बसें         बदली गई बसें       बची हुई            डेडलाइन

    पंजाब           147                  105                   42              31.12.2024

    एच पी          238                   207                   31              31.12.2024

    एम पी           14                     04                    10              31.12.2024

    जेएंडके          66                     20                    46              30.09.2024

    यूके             541                   162                   379             31.12.2024

    (190 बसें) और 31.03.2025 तक सभी बसें