पीपी ज्वेलर्स के निदेशक की याचिका पर कोर्ट ने दिया उनके ही बेटे के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने का आदेश, पढ़िए क्या है पूरा मामला?
कोर्ट ने पीपी ज्वेलर्स के निदेशक कमल कुमार गुप्ता की याचिका पर उनके बेटे राहुल गुप्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। महानगर दंडाधिकारी उमेश कुमार की अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामले में जांच करने के लिए पर्याप्त सामग्री नजर आती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिता की याचिका पर बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीपी ज्वेलर्स के निदेशक कमल कुमार गुप्ता की याचिका पर उनके बेटे राहुल गुप्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी उमेश कुमार की अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया मामले में गहन जांच करने के लिए पर्याप्त सामग्री नजर आती है।
अदालत ने कहा कि शिकायत और जांच अधिकारी द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शिकायत में संज्ञेय अपराध के सभी तत्व शामिल नजर आते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही अदालत ने 31 मई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता के अनुसार आरोपित ने एक अक्टूबर 2014 को तैयार किए फर्जी साझेदारी दस्तावेज के आधार पर कंपनी के निदेशक के अधिकार स्थानांतरित कर लिए थे। यह सीधे तौर पर जालसाजी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उधर दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर थाना क्षेत्र में ठक-ठक गैंग के बदमाशों ने युवक की कार से लैपटाप, नकदी, क्रेडिट व डेबिट कार्ड तथा जरूरी कागजात पार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को शाहीन बाग के एजाज अहमद (40) अपने आफिस से घर की ओर लौट रहे थे। लाजपत नगर में एक व्यक्ति ने उनके कार के शीशे को खटखटाया। उसे देखने के लिए वे जैसे ही मुड़े, किसी ने कार के पीछे वाली सीट से उनका बैग पार कर दिया।
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