Old Rajinder Nagar: कोचिंग सेंटर के 4 सह-मालिकों को बेल, HC ने दिया ये आदेश; बेसमेंट में जलभराव से गई थी 3 जान
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते साल एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण हुई तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपियों को तीनों मृतक के परिवारों के कल्याण के लिए 5-5 लाख रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जुलाई 2024 में जलभराव के कारण तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। उस मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अभ्यर्थियों की मौत मामले में जेल में बंद कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों को जमानत दे दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को मृतक परिवारों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपये हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बीते साल 27 जुलाई की शाम को तेज बारिश के बाद गली का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया था। बेसमेंट में ही कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बनी थी, जहां 35 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे और वह सभी वहां फंस गए।
अधिकतर छात्र किसी तरह वहां से बाहर निकल आए लेकिन पानी बहुत अधिक भरने के चलते कुल तीन बच्चे वहां से नहीं निकल सके और बाद में उनके मौत की सूचना से पूरे देश में सनसनी मच गई।
मरने वालों में दो छात्राएं और एक छात्र था। चश्मदीदों ने घटना के बाद बताया था कि पानी का लेवल बेसमेंट में इनती तेजी से बढ़ा कि छात्रों को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया जिस कारण उनकी मौत हो गई।
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