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ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावको को हर साल जमा करना होता है शपथ पत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निजी स्कूलो मे नर्सरी, केजी व कक्षा एक की निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यू

By Edited By: Published: Tue, 30 Jan 2018 09:13 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jan 2018 09:23 PM (IST)
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावको को हर साल जमा करना होता है शपथ पत्र
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावको को हर साल जमा करना होता है शपथ पत्र
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निजी स्कूलो मे नर्सरी, केजी व कक्षा एक की निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे वाली सीटो मे दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर अभिभावको के मन मे कई सवाल है। उनके सवालो का समाधान दैनिक जागरण की नर्सरी दाखिला हेल्पलाइन के जरिये किया जा रहा है। अभिभावको के सवालो के जवाब मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता खगेश झा ने दिए।<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> ईडब्ल्यूएस कोटे से एक बार दाखिला होने पर क्या हर साल आय प्रमाण पत्र जमा कराना होता है।<ढ्डह्म> -मंजीत राणा<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> दाखिला होने के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावको को आय प्रमाण पत्र हर साल जमा नही करना पड़ता है, लेकिन इसके स्थान पर शपथ पत्र हर साल जमा करना होता है। इसमे अभिभावको को स्पष्ट करना होता है कि उनकी आय इस वर्ष भी पिछले वर्ष की जितनी ही है।<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> मेरी बेटी जिस स्कूल मे नर्सरी कक्षा मे पढ़ रही है। क्या उसी स्कूल मे उसका दाखिला ईडब्ल्यूएस कोटे से पहली कक्षा मे करवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मेरा आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ है।<ढ्डह्म> -प्रशांत रिपुल<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> ईडब्ल्यूएस कोटे की दाखिला प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करते वक्त उसी स्कूल का विकल्प तो भर सकते है, लेकिन ड्रॉ के बाद बच्ची को वही स्कूल आवंटित होगा इसकी पुष्टि पहले नही की जा सकती है।<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> मेरे पास ओबीसी प्रमाण पत्र है। क्या दाखिले के वक्त आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।<ढ्डह्म> -सुनील यादव<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> ओबीसी श्रेणी वाले अभिभावको को दाखिले के वक्त आय प्रमाण पत्र नही दिखाना होता है।<ढ्डह्म> <ढ्डह्म> वर्ष 2005 का ओबीसी प्रमाण पत्र बना हुआ है। क्या इस सत्र की दाखिला प्रक्रिया के लिए यह प्रमाण पत्र मान्य होगा। <ढ्डह्म> -संदीप कुमार<ढ्डह्म> एक बार देश के किसी भी हिस्से से ओबीसी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद वह जीवन भर मान्य होता है। अगर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का बना हुआ तो इसे दिल्ली से बनवा लीजिए।

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