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    BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर NSUI के छात्र की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने DU से मांगा जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित तौर पर शामिल होने पर NSUI लीडर की याचिका को लेकर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर डीयू को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

    By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Tue, 18 Apr 2023 03:19 PM (IST)
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    हाईकोर्ट ने मामले को लेकर डीयू को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

    नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित तौर पर शामिल होने पर NSUI लीडर की याचिका को लेकर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर डीयू को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

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    याचिकाकर्ता ने इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता के लिए उसे एक साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला डीयू ने लिया था।

    न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने डीयू को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया। हाईकोर्ट अब इस मुद्दे पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 

    डीयू की ओर से पेश हुए वकील एम रूपल ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए और कहा कि डीयू द्वारा आदेश पारित करने से पहले अधिकारियों द्वारा सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने कहा कि छात्र को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता को 30 अप्रैल से पहले अपनी थीसिस जमा करनी है। 

    याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह कथित स्क्रीनिंग स्थल पर मौजूद भी नहीं था और अधिकारियों ने उनके खिलाफ पूर्वनियोजित मन से कार्रवाई की थी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका के लंबित रहने के दौरान अपनी थीसिस जमा करने और विश्वविद्यालय की परीक्षा लेने की भी अनुमति मांगी है।