Delhi High Court: आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी की शिकायत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है। लिपिका ने सीतारमण पर अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया है जिससे उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है।
इस संबंध में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 जून तय की गई
एडिशनल चीफ ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि मामले में प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
ऐसे में प्रतिवादी निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया जाता है। मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
आपराधिक मानहानि मुकदमे में लिपिका मिश्रा ने आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण ने विभिन्न मीडिया चैनल पर दिए गए साक्षात्कार में उनके पति सोमनाथ भारती के बारे में अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे।
लिपिका मिश्रा ने कहा- वित्त मंत्री के बयान से हुई मानसिक पीड़ा
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के बयान से उनके पति के साथ उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को भी अपूरणीय मानसिक पीड़ा हुई है।
उन्होंने निर्मला सीतारण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(1) और 356(2) के तहत मुकदमा चलाने और अपमानजनक सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने व विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश देने की मांग की है।
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