दिल्ली में बिल्डर अवैध रूप से निकाल रहे भूजल, NGT ने सख्ती दिखाते हुए DJB को दिया यह आदेश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को निजी बिल्डरों द्वारा अवैध बोरवेल से भूजल दोहन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। डीजेबी और एसडीएम को तीन महीने में निरीक्षण और बोरवेल सील करने का निर्देश दिया गया है। अरुण कुमार तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह आदेश दिया जिसमें अवैध भूजल दोहन का आरोप लगाया गया था। एनजीटी ने स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में निजी बिल्डरों की ओर से बोरवेल के जरिये भूजल दोहन मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
एक आवेदन पर सुनवाई के बाद एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने डीजेबी और संबंधित एसडीएम को तीन महीने के भीतर मौक का निरीक्षण करने व अवैध बोरवेल सील करने का आदेश दिया।
साथ ही मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट एनजीटी रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने वैसे तो याचिका का निपटारा कर दिया। यह भी कहा कि आवश्यक हो तो इसे दोबारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।
इन तीन काॅलोनियों में अवैध भूजल दोहन का है आरोप
आवेदनकर्ता अरुण कुमार तोमर ने विनय नगर, न्यू गुप्ता काॅलोनी व ओल्ड गुप्ता काॅलोनी में निजी बिल्डरों की ओर से अवैध तरीके से भूजल दोहन करने का आरोप लगाया था।
यह भी कहा कि सभी बोरवेल बिना अनुमति के भूजल दोहन कर रहे हैं। एनजीटी ने रिकार्ड पर लिया कि आवेदनकर्ता ने पहले ही डीजेबी को शिकायत दी है, ऐसे में मामले का मौके पर सत्यापन किया जाना चाहिए।
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