दिल्ली में अवैध पार्कों की कटाई मामले पर हुआ एक्शन, जमा कराया गया पर्यावरण मुआवजा
दिल्ली में एक पार्क की दीवार को नुकसान पहुंचाने और पेड़ों की कटाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्यवाही बंद कर दी है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा पर्यावरण मुआवजा जमा करने और टूटी दीवार की मरम्मत के बाद एनजीटी ने यह फैसला लिया। डीएमआरसी पीडब्ल्यूडी और डीडीए ने जुर्माना राशि जमा की है और डीपीसीसी ने आवेदनकर्ता को जुर्माना राशि का भुगतान किया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एक पार्क की दीवार को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण कार्यों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ दाखिल आवेदन का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्यवाही बंद कर दी।
एनजीटी ने रिकॉर्ड पर लिया कि विभिन्न एजेंसियों ने पर्यावरण मुआवजा जमा करने के साथ ही पार्क की टूटी दीवार की मरम्मत भी करा दी गई है। एनजीटी ने रिकॉर्ड पर लिया कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से तीन लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जमा की गई है।
पीडब्ल्यूडी ने एक लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति डीपीसीसी के बजाय एनजीटी रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिए। एनजीटी ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि यह राशि डीपीसीसी को ट्रांसफर की जाए।
वहीं, डीडीए ने बताया कि अभी तक 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा नहीं की जा सकी और एक महीने के अंदर इसे जमा कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि दीवार फिर से बनाई गई है और पार्क की बहाली और वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है।
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वहीं, डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया कि 50 हजार रुपये की जुर्माना राशि आवेदनकर्ता को दे दी गई है। उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने कहा कि अधिकांश निर्देशों का पालन हो गया है, ऐसे में अब मामले में कोई अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आवेदन का निपटारा किया जाता है।
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