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    दिल्ली में अब बैंक, लोन समेत इन मामलों का भी लोक अदालत में होगा निपटारा, उपराज्यपाल ने दे दी मंजूरी

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 04:45 PM (IST)

    दिल्ली में अब बैंक लोन और गैस कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का समाधान लोक अदालत में होगा। एलजी ने इन सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाएं की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। अब इन सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई लोक अदालतों में होगी जहां बिना वकील के भी मामले सुलझाए जा सकेंगे। इससे लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

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    दिल्ली में बैंक, एनबीएफसी और गैस 'लोक उपयोगी सेवाएं' घोषित। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अब दिल्ली में बैंक, लोन कंपनी या गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और गैस आपूर्ति सेवाओं को ‘लोक उपयोगी सेवाएं’ की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

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    इस फैसले के बाद इन सेवाओं से जुड़े विवादों को अब स्थायी लोक अदालतों में सुना जा सकेगा, जहां जल्दी, सस्ते और सरल तरीके से फैसला किया जाएगा। लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

    जिन लोगों को बैंक से लोन, अकाउंट, सर्विस चार्ज या रिफंड से जुड़ी समस्या हो, जो ग्राहक एनबीएफसी से लिए गए लोन या किश्तों से जुड़ी शिकायतों से परेशान हों,

    जिन लोगों को गैस कनेक्शन, सिलेंडर डिलीवरी या बिल से जुड़ी समस्या हो... अब ये सभी केस लोक अदालत में जाकर बिना वकील के भी सुलझाए जा सकेंगे।

    दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने एलजी को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोग इन सेवाओं को लेकर शिकायत करते हैं। कोर्ट में केस सालों चलते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।

    इसलिए इन तीन सेवाओं को ‘लोक उपयोगी सेवा’ घोषित किया जाए, ताकि लोक अदालतों में इनका जल्दी समाधान हो। LG ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे अब यह कानून का हिस्सा बन जाएगा।

    मालूम हो कि स्थायी लोक अदालतों में केस का निपटारा जल्दी और कम खर्च में होता है। कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी अंतिम समाधान होता है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से बात सुलझा सकते हैं।