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    दिल्ली में Property Tax पर छूट, 10 फीसदी तक मिलेगा डिस्काउंट, ये है कर जमा करने की आखिरी तारीख

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 08:34 AM (IST)

    दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि करदाताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सुनियो योजना 2025-26 करदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रही है।

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    अब 31 अगस्त तक मिलेगी संपत्तिकर में दस प्रतिशत की छूट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अग्रिम सपंत्तिकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट को अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह छूट 31 जून तक ही मिलती रही थी लेकिन पिछले माह 31 जुलाई किया गया था। इसके बाद अब यह पहला मौका है जब दूसरी बार यह 10 प्रतिशत की छूट का विस्तार किया गया है।

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    महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में करदाता आगे आ रहे हैं और निगम को कर भुगतान को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इसी सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए पहले छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था।

    अब करदाताओं के सकारात्मक रुख और ‘सुनियो योजना 2025-26’ की सफलता को देखते हुए इस छूट अवधि को और एक माह बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है।

    स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सुनियो योजना और 10 प्रतिशत छूट करदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रही है और राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित कर रही है।

    अब, करदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी और ‘सुनियो योजना 2025-26’ की सफलता को देखते हुए यह अवधि और एक माह के लिए, 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।