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    दिल्ली में आज से उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लागू, धरपकड़ के लिए 350 टीमें गठित

    Updated: Tue, 01 Jul 2025 07:15 AM (IST)

    दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर 350 टीमें तैनात की हैं। ये टीमें उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करेंगी और जुर्माना लगाएंगी। दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगे हैं। डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल के लिए 15 साल की समय सीमा तय की गई है।

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    दिल्ली में आज से उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लागू।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें गठित कर दी हैं, इसमें परिवहन विभाग यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम की अलग-अलग कुल 350 टीमें तैनात रहेंगी।

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    कर्मचारी तैनात रहेंगे और उम्र पूरी कर चुके वाहन के पहुंचने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।दिल्ली में 520 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें से 498 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर (आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लग चुके हैं। इसमें 382 पेट्रोल व डीजल फ्यूल स्टेशन और 116 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं।इन एएनपीआर कैमरों की मदद से उम्र पूरी कर चुके वाहन पकड़े जाएंगे।

    सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत 1 जुलाई से दिल्ली भर के पेट्रोल पंप जीवन समाप्त हो चुके (ईओएल) वाहनों को ईंधन नहीं देंगे, परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रवर्तन रणनीति तैयार की है। वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के तहत अधिकारी सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत मंगलवार से सख्त प्रवर्तन के लिए कमर कस चुके हैं।

    परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा।

    350 चिन्हित पेट्रोल पंपों में से प्रत्येक पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो उम्र पूरी कर ले वाहनों में ईंधन भरने की निगरानी करेंगे और उन्हें रोकेंगे।डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष उम्र निर्धारित है।

    परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे यातायात कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन को जब्त कर लिया जाए और ईएलवी (जीवन समाप्ति वाले वाहन) के मालिक को चालान जारी किया जाए। प्रवर्तन अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अभियान के दौरान किसी को भी कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    बता दें कि सीएक्यूएम ने पहले दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने व्यापक जनादेश के हिस्से के रूप में यह निर्देश जारी किया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने ई.ओ.एल. वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 17 जून को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी.) जारी की। सीएक्यूएम. के निर्देश के अनुसार सभी ईओएल वाहनों में शामिल 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है,चाहें उनका पंजीकरण किसी भी राज्य में क्यों न हो।

    2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है।

    अपार्टमेंट की पार्किंग से भी उठा लिए जाएंगे वाहन

    अगर किसी ने अपार्टमेंट की संयुक्त पार्किंग में भी उम्र पूरी कर चुका वाहन खड़ा कर रहा है तो इसे भी परिवहन विभाग की टीम उठा लेगी।परिवहन विभाग आप की निजी पार्किंग उसे ही मानता है जो आप के घर के अंदर है। अगर वाहन घर के वाहर खड़ा है तो वह निजी पार्किंग में नहीं आएगा।

    वाहन मालिक को मुकदमा आदि की जानकारी देनी होगी

    अगर किसी वाहन से कोई दुर्घटना हुई है या फिर किसी अन्य तरह का मुकदमा वाहन को लेकर चल रहा है और इसी बीच वाहन अपनी उम्र पूरी कर लेता है।ऐसा वाहन सड़क के किनारे या घर के बाहर खड़ा है तो वाहन मालिक को ही इस बारे में वाहन के ऊपर यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, और परिवहन विभाग की टीम के वाहन को उठाने के आने से समय जानकारी दिखानी पड़ेगी।

    वाहन से सामान निकाल लेने के लिए समय मिलेगा

    वाहन मालिक की अनुस्थिति में अगर उम्र पूरी कर चुका वाहन परिवहन विभाग की टीम उठा लेती है और वाहन मालिक अगर यह दावा करता है कि उसका कोई सामान वाहन के अंदर रह गया है तो उसे सामान निकाल लेने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा।

    एनसीआर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या

    राज्य संख्या
    दिल्ली 61,14,728
    हरियाणा 27,50,152
    उत्तर प्रदेश 12,69,598
    राजस्थान 6,20,962
    • दिल्ली में इस माह 23 जून तक एएनपीआर कैमरे से स्कैन किए गए वाहन- 77.8 लाख
    • स्कैन में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की हुई पहचान- 1.36 लाख
    • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने वाले वाहन- 8.05 लाख

    एनसीआर के लिए प्रावधान

    1. पांच जिले: गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व सोनीपत- 31 अक्टूबर 2025
    2. इन पांच जिलों में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने पर रोक- एक नवंबर 2025 से
    3. एनसीआर के बाकी हिस्से के पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने की समयसीमा- 31 मार्च 2026
    4. एनसीआर के बाकी हिस्से में उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर पेट्रोल व डीजल देने पर रोक- एक अप्रैल 2026 से

    वाहनों के मामलों में अभी फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट

    निर्देश के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 17 जून को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी।जिसमें सभी संबंधित हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।सीएक्यूएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने 17 जून को जारी की गई अपनी एसओपी में बदलाव किया है। अब नई एसओपी के अनुसार दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मामलों में अभी फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है।