CM रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
तीस हजारी अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेशभाई सकारिया और उसके साथी तहसीन की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद यह आदेश दिया। सीबीआई के अनुसार सकारिया ने 20 अगस्त को जनसुनवाई में रेखा गुप्ता पर हमला किया था जिसके बाद उसके दोस्त तहसीन को राजकोट से गिरफ्तार किया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और उसके साथी तहसीन की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी के बाद हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जाँच पूरी होने तक दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया ने 20 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित एक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया था। बाद में, आरोपी के दोस्त तहसीन को भी गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और इस मामले में गिरफ्तार किया गया।
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