औद्योगिक क्षेत्रों में सख्ती से लागू किए जाएंगे प्रदूषण नियंत्रण के नियम, दिल्ली सरकार ने अफसरों को दिए निर्देश
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्त किया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 25 अधिसूचित क्षेत्रों के लिए पहले से निर्धारित व्यवस्था में सख्ती शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार यह पर्यावरण के प्रति सजग उद्योग को बढ़ावा देने और पर्यावरण एक्शन प्लान 2025 का एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी दिल्ली के 25 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहले से निर्धारित व्यवस्था में सख्ती शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया जा रहा है।
उद्योग विभाग ने बताया है कि पुनर्विकास के लिए नई समय-सीमा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विचाराधीन है और उद्योग क्षेत्रों का पुनर्विकास उसी के अनुसार किया जाएगा। इन क्लस्टरों में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 के तहत पुनर्विकास की अनुमति वर्षों से रुकी हुई थी। सिरसा ने कहा कि यह निर्णय सिर्फ प्रशासनिक अनुमति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सजग उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक जरूरी कदम है।
कोई भी औद्योगिक गतिविधि पर्यावरणीय जांच के बिना न चले
'कंसेंट' के आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करके हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी औद्योगिक गतिविधि पर्यावरणीय जांच के बिना न चले। यह हमारे 'पर्यावरण एक्शन प्लान 2025' का एक महत्वपूर्ण चरण है। डीपीसीसी गंदे पानी और अपशिष्ट जल शोधन की निगरानी, हवा और धूल नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, प्लास्टिक और ई-वेस्ट के सुरक्षित निपटान के उपाय और ध्वनि और हानिकारक अपशिष्टों पर नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।
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