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    नेशनल हेराल्ड मामला: ED के आरोपपत्र पर संज्ञान की सुनवाई इस तारीख तक टली

    दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर निर्णय को 3 सितंबर तक टाल दिया है। ईडी ने स्पष्टीकरण के लिए समय मांगा जबकि अदालत ने जांच अधिकारी को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। ईडी ने आरोप लगाया- सोनिया और राहुल गांधी सहित अन्य ने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा किया।

    By Ritika Mishra Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 26 Aug 2025 06:57 PM (IST)
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    नेशनल हेराल्ड मामला में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई स्थगित। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर निर्णय लेने की कार्यवाही तीन सितंबर तक के लिए टाल दी।

    मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश डा. विशाल गोगने की अदालत में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एनके मट्टा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

    उन्होंने अदालत से मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच अधिकारी (आइओ) उपस्थित नहीं हो सके हैं।

    अदालत ने इस पर सुनवाई आगे बढ़ाते हुए जांच अधिकारी को अगली तारीख पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

    ईडी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करीब दो हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया।

    एजेंसी के अनुसार, गांधी परिवार की हिस्सेदारी वाली कंपनी यंग इंडियन ने मात्र 90 करोड़ रुपये का कर्ज देकर एजेएल की संपत्तियां अपने नियंत्रण में ले ली थीं।

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