National Herald Case: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा। ईडी ने सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई लोगों पर षड्यंत्र और मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि यंग इंडियन ने एजेएल की दो हजार करोड़ की संपत्ति को धोखे से हासिल किया जिसमें गांधी परिवार की बड़ी हिस्सेदारी है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी।
ईडी ने अपने आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतिलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी यंग इंडियन को षड्यंत्र और मनी लाॅन्ड्रिंग के आरोपों में नामजद किया है।
ईडी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL), जो National Herald अखबार प्रकाशित करता था, की करीब दो हजार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को महज 90 करोड़ रुपये के ऋण के एवज में यंग इंडियन द्वारा धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया गया।
आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को अभियुक्त बनाया गया है।
ईडी का दावा है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और इसे एजेएल की संपत्तियों को अवैध तरीके से हासिल करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था।
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