Cloud Kitchen Policy: दिल्ली में क्लाउड किचन को लेकर बनी नीति, जानिए लाइसेंस के लिए क्या होगी प्रमुख शर्तें
दिल्ली नगर निगम ने क्लाउड किचन अलग से नीति बनाई है जिसमें निगम एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करेगा। इस नीति के तहत गैर रिहायश के लिए उपयोग होने वाले उसी प्लाट पर लाइसेंस दिया जाएगा जिसमें नौ वर्गमीटर न्यूनतम फ्लोर एरिया होगा जबकि इमारत की ऊंचाई तीन मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऑनलाइन प्लेटफार्म के बढ़ते उपयोग के चलते राजधानी में फिलहाल क्लाउड किचन, इंडीपेडेंट किचन, सेलेटलाइट किचन, डार्क किचन के लिए लाइसेंस देनी की कोई नीति नहीं है। जो किचन चल भी रहे हैं, उन्हें रेस्तरां और ढाबे की शर्तों के आधार पर ही फिलहाल लाइसेंस दिया जा रहा है।
एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होगा
ऐसे में इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए अलग से नीति बनाई है, जिसमें निगम एक वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करेगा। इस नीति के तहत गैर रिहायश के लिए उपयोग होने वाले उसी प्लाट पर लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें नौ वर्गमीटर न्यूनतम फ्लोर एरिया होगा, जबकि इमारत की ऊंचाई तीन मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने जो नीति तैयार की है, उसके तहत कई शर्तें बनाई गई है, जिनके पालन पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए 20 हजार रुपये का एक बार का पंजीकरण शुल्क तय का करने प्रस्ताव है। लाइसेंस देने के लिए एक हजार रुपये की प्रक्रिया फीस होगी। वहीं, 500 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से लाइसेंस दिया जाएगा। निगम के अनुसार, इस नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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क्या होगी प्रमुख शर्तें
- प्रत्येक वर्ष लाइसेंस की अवधि की समाप्ति से 90 दिन पूर्व नवीनीकरण को आवेदन करें।
- किचन के बाहर इसकी जानकारी वाला बोर्ड भी बाहर लगाना होगा l
- सूखे राशन के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए l
- उपयोग होने वाले बर्तन और जग स्टील के होने चाहिए l
- कर्मचारियों को कार्य के दौरान घूमपान की इजाजत नहीं होगी l
- स्वच्छता और स्थान पर पर्याप्त हवा रहे इसकी व्यवस्था भी करनी होगी।
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