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होली के दिन दिल्ली मेट्रो में करना है सफर तो पहले पढ़ लें टाइम टेबल, सूचना जारी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक होली के दिन मेट्रो की सेवा दोपहर 02.30 बजे तक प्रभावित रहेगी।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 28 Feb 2018 06:44 PM (IST)Updated: Fri, 02 Mar 2018 06:30 AM (IST)
होली के दिन दिल्ली मेट्रो में करना है सफर तो पहले पढ़ लें टाइम टेबल, सूचना जारी
होली के दिन दिल्ली मेट्रो में करना है सफर तो पहले पढ़ लें टाइम टेबल, सूचना जारी

नई दिल्ली [जेएनएन]। होली के दिन यदि आप मेट्रो से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो परिचालन के समय पर जरूर ध्यान दें। 2 मार्च को होली के दिन दिल्ली मेट्रो ने अपने परिचालन का समय निर्धारित कर दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक होली के दिन मेट्रो की सेवा दोपहर 02.30 बजे तक प्रभावित रहेगी।

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मेट्रो की सेवा दोपहर बाद शुरू होगी

दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह से दोपहर 02.30 बजे तक मेट्रो नहीं चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि मेट्रो की सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा दोपहर बाद शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि मेट्रो की सेवा दोपहर 02.30 बजे के बाद से शुरू होगी।  

डीएमआरसी को कड़ी फटकार

यहां यह भी बता दें कि कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय मुहैया नहीं कराने को लेकर डीएमआरसी को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि करोड़ों लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह कहां जाएगा और जब तक वह स्टेशन के बाहर निकलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी।

सुविधाएं हमारे यहां क्यों नहीं हैं

न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा था कि आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं मेट्रो स्टेशनों पर पानी और शौचालयों की व्यवस्था है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लंदन में यातायात इतना नहीं है जितना यहां पर है लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं हैं। यह सुविधाएं हमारे यहां क्यों नहीं हैं।

कोर्ट ने 9 मई तक मांगा जवाब

कोर्ट ने डीएमआरसी को नोटिस जारी करते हुए 9 मई तक जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कुश कालरा ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मेट्रो स्टेशनों पर फ्री में पानी और शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।

यह भी पढ़ें: करोड़ों लोग करते हैं सफर, मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय क्यों नहीं: हाई कोर्ट


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