Delhi News: LTC घोटाला मामले में अनिल साहनी को आज सुनाई जाएगी सजा
Delhi News अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 29 अगस्त को अदालत ने राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी समेत तीन को दोषी करार दिया था। आज कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज अपना फैसला सुनाएगी। 29 अगस्त को अदालत ने राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी (AK Sahani) समेत तीन को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर (N S Nair) और अरविंद तिवारी (Arvind Tiwari) शामिल हैं। दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआइ ने केस दर्ज किया था।
यात्रा के नाम पर सरकार से ठगे लाखो रुपये
जांच के दौरान सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने यह पाया कि साहनी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश के तहत कथित रूप से जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास का इस्तेमाल करके राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये का चूना लगाया उन्होंने कोई यात्री की ही नहीं थी। इसके बावजूद यात्रा और महंगाई भत्ता प्रतिपूर्ति ले ली।
सीबीआई के आरोप पत्र में तीन आरोपित
अनिल साहनी के अलावा, सीबीआई (CBI) के आरोप पत्र में दिल्ली स्थित एयर क्रूज ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अनूप सिंह पंवार, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एनएस नायर, और अरविंद तिवारी के नाम भी शामिल थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई को सौंपी जांच
सीबीआई ने सरकार को धोखा देने और जाली हवाई टिकट और बोर्डिंग पास के आधार पर राज्यसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा करने के आरोप में साहनी और अन्य आरोपितों के खिलाफ 2013 में मामला दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग (central vigilance commission) ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
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