Complete Lockdown 2021 News Update: दिल्ली के बाद अब हरियाणा में संपूर्ण भी लॉकडाउन का एलान, जानें- क्या रहेगा बंद और क्या है खुला
Lockdown 2021 News Update आइये जानते हैं कि दिल्ली के अलावा एनसीआर के किन शहरों में वीकेंड लगा है और किस तरह की पाबंदियां इस दौरान लोगों पर लागू रहेंगी और हां इस दौरान किसे छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली/गुरुग्राम/नोएडा, ऑनलाइन डेस्क। Lockdown 2021 News Update: दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकारों चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी संपूर्ण लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इसके तहत दोनों ही राज्यों में आगामी 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने 10 मई तक लॉकडाउन का एलान किया था, जबकि रविवार को हरियाणा के गृहमंत्री अनिज विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसका मकसद कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संक्रमण की चेन भी तोड़ना है। आइये जानते हैं कि दिल्ली के अलावा एनसीआर के किन शहरों में वीकेंड लगा है और किस तरह की पाबंदियां इस दौरान लोगों पर लागू रहेंगी और हां इस दौरान किसे छूट दी जाएगी।
दिल्ली में 10 मई की सुबह तक लॉकडाउन
देश की राजधानी देश के उन बड़े शहरों में शुमार हो गई है, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आगामी 10 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले 19 अप्रैल से 26 अप्रैल, फिर 3 मई और अब इसे बढ़ाकर 10 मई तक बढ़ाया गया है।
किसे है छूट
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी
- स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन में छूट है।
- सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट।
- अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट।
- कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले और वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को छूट।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को आवागमन छूट।
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं है।
इनको भी मिलेगी छूट
- सब्जी वाले
- फल वाले
- किराना की दुकान चलाने वाले
- डेयरी चलाने वाले
- मीट की दुकान चलाने वाले
- दवाई और न्यूज पेपर बांटने वाले
- इंटरनेट सर्विस देने वाले
- केबल सर्विस और आइटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट है
- बैंक, एटीएम खुले हैं
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे।
- दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50 फीसदी यात्री सफर कर पाएंगे।
- 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे।
- किसे नहीं मिलेगी छूट
क्या रहेगा बंद
- मॉल
- सिनेमा हॉल
- सार्वजनिक पार्क
- रेस्तरां
- बार
- पब (खाना पैक करवा सकेंगे)
- राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद-हापुड़ जिले में वीकेंड लॉकडाउन
दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा-ग्रेटर नोएडा के साथ हापुड़ और गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 दिन का लंबा वीकेंड लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इसके तहत शुक्रवार की रात 8 बजे से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, जो मंगलवार सुबह 7 बजे खत्म होगा। 83 घंटे के इस लॉकाडउन में कई तरह की पाबंदियां होंगी।
क्या रहेगा खुला
- बैंक-एटीएम खुले रहेंगे
- पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे
- जरूरी सेवाएं से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगीं।
क्या रहेगा बंद
- मॉल
- सिनेमा हॉल
किन्हें मिलेगी राहत
- पत्रकारों
- मेडिकल कारोबार से जुड़े लोगों को
- सरकारी कर्मचारियों
- सरकारी अधिकारियों
हरियाणा के एनसीआर के जिलों में लगा वीकेंड
उत्तर प्रदेश की तरह ही हरियाणा सरकार ने भी अब कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने का एलान किया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के सभी जिलों में 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इनमें एनसीआर के जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और फरीदाबाद समेत सभी जिले भी शामिल हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी की पाबंदी रहेगी। यूपी और दिल्ली की तरह ही छूट लोगों को प्रदान की गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में लॉकडाउन 10 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
एनसीआर के इन शहरों में लगा वीकेंड लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन
- दिल्ली
- नोएडा
- ग्रेटर नोएडा
- गाजियाबाद
- साहिबाबाद
- गुरुग्राम
- फरीदाबाद
- सोनीपत
- हापुड़
- रोहतक
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर के 10 शहरों में पाबंदियां तकरीबन एक हैं, लेकिन जुर्माना अलग-अलग है। जहां मास्क और शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने पर दिल्ली में 2000 रुपये का चालान है तो यूपी के शहरों में 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है।
- मास्क न पहनने पर मेट्रो में जुर्माना 200 रुपये
- गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा।
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ हापुड़ और गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये और दोबारा यही गलती करने पर 10,000 रुपये देना पड़ेगा।
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