Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, सस्ती के लालच में पहुंच सकते हैं जेल; जानिए क्या कहता है नियम?

    दूसरे राज्यों से दिल्ली में शराब लाना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति का उल्लंघन करने पर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और गाड़ी को वापस पाना मुश्किल हो सकता है। आबकारी विभाग की टीम लगातार दूसरे राज्यों से सस्ती शराब दिल्ली लाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। आइए जानते हैं कि दूसरे राज्य दिल्ली शराब लाने को लेकर क्या नियम है?

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Sun, 06 Apr 2025 01:40 PM (IST)
    Hero Image
    दिल्ली में शराब की दुकान पर लगी लोगों की लाइन। फाइल फोटो।

    वी के शुक्ला, नई दिल्ली। अगर आप शराब के शौकीन हैं और सस्ती होने के चलते दूसरे राज्य से दिल्ली में आने के लिए अपनी कार में शराब लाना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज ना करें, ऐसे में आपकी कार जब्त हो सकती है जो फिर कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि दिल्ली आबकारी कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है कि अवैध शराब के साथ पकड़े गए वाहन को जब्त करने के बाद में छोड़ा नहीं जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे राज्य से ला सकते हैं कितनी शराब?

    ऐसे ही जब्त किए गए दिल्ली में 4500 वाहन विभिन्न थानों के बाहर कबाड़ हो गए हैं।आबकारी विभाग जल्द ही इन वाहनों को कबाड़ में बेचे जा रहा है। दूसरे राज्य से दिल्ली में आने के लिए केवल एक बोतल शराब लाने की ही अनुमति है।

    यहां बता दें कि जो महंगी कारें अवैध शराब के कारोबार के आरोप में पकड़ी गई थीं या जांच के दौरान जिन कारों के अंदर शराब यानी दिल्ली में बिक्री के लिए प्रतिबंधित शराब पकड़ी गई थी।

    थानों के बाहर क्यों कबाड़ हो गईं BMW?

    ऐसी कारों में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की विभिन्न मॉडल की कारें भी शामिल थीं। ऐसी कारों को जब्त करने के बाद आबकारी विभाग ने विभिन्न थानों के बाहर खड़ा करा दिया था और उनके मालिक उन कारों को छुटा नहीं पाए।

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित व बरामद अवैध शराब। सौजन्य दिल्ली पुलिस

    इसमें एक करोड़ की कीमत वाली कार से लेकर 1000 रुपये की कीमत वाले साइकिल रिक्शा तक ऐसे तमाम वाहन शामिल हैं। जो लोग अवैध शराब के साथ पकड़े गए थे वह तो कुछ समय के बाद छूट गए या थाने से ही जमानत मिल गई मगर उनके वाहन उन्हें फिर नहीं मिल सके।

    वाहनों की क्यों नहीं हो सकी निलामी?

    पिछले 10 साल से अधिक समय से इन वाहनों की नीलामी नहीं की गई है, अब आबकारी विभाग इन वाहनों को नीलाम करने की योजना बना रहा है, जिन्हें भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से कबाड़ में बेचा जाएगा। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।

    आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह बात सही है कि विभिन्न थाना क्षेत्र के बाहर जब्त कर खड़े किए गए हैं, उनमें बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें भी शामिल हैं, लेकिन उनकी नजर में उनका कोई मूल्य नहीं है।

    एक तो वह अवैध कारोबार में पकड़े गए हैं और दूसरा अब वह कबाड़ हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें कबाड़ में ही माना जा रहा है और जल्द ही इनका की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि इन्हें थानों के बाहर से हटाया जा सके।

    क्या कहती है दिल्ली आबकारी नीति?

    बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली में आप एक पेटी यानी 12 बोतल शराब लेकर आवागमन कर सकते हैं, जिसमें नौ लीटर शराब हो सकती है। मगर वह दिल्ली में बिक्री करने के लिए अधिकृत होनी चाहिए।

    मेट्रो से ला सकते हैं कितनी शराब?

    अगर आप किसी अन्य राज्य से दिल्ली में शराब लेकर आते हैं तो उसके लिए केवल एक बोतल लाने की ही अनुमति है। यहां तक मेट्रो में भी अगर आप सफर करते हैं और दूसरे राज्य से किसी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं और दिल्ली में आते हैं तो आप एक ही बोतल दिल्ली में शराब ला सकते हैं। अगर इससे अधिक लाते हैं तो यह है कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर आबकारी विभाग आप के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।