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कमीशन अधिकारियों की तरह अनायुक्त अधिकारी भी पेंशन पाने के हकदार

पीठ ने मंत्रालय से अगले साल के मार्च से सभी अनायुक्त अधिकारियों को भी पेंशन देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन लोगों को कमीशन अधिकारियों की तरह पेंशन नहीं दी जाती और यह भेदभावपूर्ण है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 07:10 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 11:30 AM (IST)
एक याचिका पर दिल्ली हाई कोट ने रक्षा मंत्रालय को दिया पेंशन जारी करने का निर्देश।

नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। पेंशन की मांग कोे लेकर आर्म्ड फोर्स के 40 अनायुक्त अधिकारियों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि नियम कानून के तहत कमीशन अधिकारियों को पेंशन दिया जाता है और इसी नियम के तहत अनायुक्त अधिकारी भी पेंशन पाने के हकदार हैं। पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि अनायुक्त अधिकारियों को भी पेंशन दे।

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पेंशन की मांग कोे लेकर कई अनायुक्त अधिकारियों ने दायर की थी याचिका

पीठ ने इसके साथ ही मंत्रालय से कहा कि अवकाश ग्रहण के समय से ही अनायुक्त अधिकारियों को कमीशन अधिकारियों की तरह पेंशन भुगतान करे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर बकाया भुगतान 12 सप्ताह के अंदर नहीं किया जाता है तो मंत्रालय को सात फ़ीसदी ब्याज के साथ बकाया अदा करना पड़ेगा।

अगले साल के मार्च से सभी अनायुक्त अधिकारियों को भी पेंशन देने का निर्देश

पीठ ने मंत्रालय से अगले साल के मार्च से सभी अनायुक्त अधिकारियों को भी पेंशन देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन लोगों को कमीशन अधिकारियों की तरह पेंशन नहीं दी जाती और यह भेदभावपूर्ण है।

पहले आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल से की थी शिकायत

याचिकाकर्ताओं ने मामले की शिकायत पहले आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल से की थी लेकिन उसने कोई राहत नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

स्वयंसेवकों की शक्तियों पर नियंत्रण की मांग

शहर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सिविल डिफेंस वालंटियर) को दी गई शक्तियों को नियंत्रित करने एवं उन्हें पुलिस की तरह वर्दी पहनने से रोकने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। महिला अधिवक्ता अमृता धवन ने याचिका दायर कर कहा कि सिविल डिफेंस वालंटियर दिल्ली महामारी, विनियम-2020 के तहत दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता अमृता धवन ने वकील अर्पित भार्गव के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने स्वयं सेवकों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की।

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