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    जानिए दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब कितने तरह के लाइसेंस के लिए कर सकेंगे आवेदन

    By Vinay Kumar TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 07 Oct 2021 05:11 PM (IST)

    New Excise Policy दिल्ली में लाइसेंस वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय और विदेशी शराब के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में सेवा के लिए 17 नवंबर से लागू किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है सहायक दस्तावेज के साथ फार्म जमा करना होगा।

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    दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब की खपत के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए मांगे आवेदन

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। New Excise Policy: नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में होटल, क्लब, मोटल और रेस्तरां में भारतीय और विदेशी शराब की खपत के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस के आवेदन मागे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 32 जोन में भारतीय और विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के 849 दुकानों के लिए नई नीति के तहत पहले ही लाइसेंस आवंटित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत अब आठ तरह के लाइसेंस देने के लिए आवेददन मांगे हैं। इनमें होटल, क्लब, मोटल और रेस्तरां आदि शामिल हैं।

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    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंस वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय और विदेशी शराब के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में सेवा के लिए 17 नवंबर से लागू किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि आवेदकों को आबकारी विभाग की वेबसाइट से आवश्यक फार्म डाउनलोड करने और पूरी जानकारी और सहायक दस्तावेज के साथ फार्म जमा करना होगा।

    आनसाइट खपत के लिए लाइसेंस श्रेणियां इस प्रकार हैं। होटल, मोटल के कमरों में लोगों के लिए, गेस्ट हाउस के लिए एल-15 लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह होटल से जुड़े बार, रेस्तरां में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा के लिए एल-16 लाइसेंस प्राप्त करना होगा। एल-17 की सेवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित रेस्तरां के लिए होगी। अन्य लाइसेंस श्रेणियां में लक्जरी ट्रेन के लिए एल 20 लाइसेंस लेना होगा।

    क्लब के लिए एल 28, सरकार और सशस्त्र बलों के लिए एल 29 के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए होगा। लाइसेंसधारियों को यह सुनिश्चित करते हुए गिलास या बोतलों में शराब और बीयर परोसने की अनुमति होगी। मगर इसे लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा।

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