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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Liquor Case: सिसोदिया की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध, 'रिहा होने पर वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे'

By Jagran NewsEdited By: Narender Sanwariya
Published: Thu, 03 Aug 2023 04:00 AM (IST)

Delhi Liquor Case सीबीआइ ने कहा कि सिसोदिया को आगे की जांच की दिशा के बारे में पूरी जानकारी है। ...और पढ़ें

सिसोदिया की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध, 'रिहा किया गया, तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे'
सिसोदिया की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध, 'रिहा किया गया, तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे'

नई दिल्ली, एएनआइ। सीबीआइ ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इसे खारिज कर दे। जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत से कहा है कि सिसोदिया आबकारी नीति अनियमितता से जुड़ी साजिश के मुख्य कर्ताधर्ता हैं। उनका प्रभाव और दबदबा ऐसा है कि उनको किसी के बराबर नहीं माना जा सकता।

सीबीआइ ने कहा कि सिसोदिया को आगे की जांच की दिशा के बारे में पूरी जानकारी है। इसमें बड़ी साजिश और पंजाब के उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। इस बात की पूरी आशंका है कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे। सीबीआइ ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस दिन आबकारी नीति घोटाले का मामला गृह मंत्रालय ने सीबीआइ को सौंपा, उसी दिन सिसोदिया ने अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था।