FIR में इल्ज़ाम और चश्मदीद जैसे उर्दू-फारसी के 383 शब्द बैन, दिल्ली पुलिस पीड़ित के शब्दों पर ही दर्ज करेगी केस
दिल्ली पुलिस अब एफआइआर आरोपपत्र समेत अन्य दैनिक कामकाज में सरल और आसानी से समझने योग्य शब्दों का उपयोग करेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया है क ...और पढ़ें

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस अब एफआइआर आरोपपत्र समेत अन्य दैनिक कामकाज में सरल और आसानी से समझने योग्य शब्दों का उपयोग करेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया है कि अपने कामकाज में अधिकारी व कर्मचारी पीड़ित के शब्दों में ही एफआइआर लिखें। उर्दू व फारसी के कठिन शब्दों का उपयोग न किया जाए।
यदि निर्देशों का उल्लंघन होता है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में उर्दू और फारसी के 383 कठिन शब्दों की सूची भी दी गई हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने गत 11 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी किया है।
इस सकुर्लर में कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते समय उर्दू व फारसी शब्दों के उपयोग को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सात अगस्त, 2019 को अपने आदेश में कहा था कि प्राथमिकी शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए। बहुत अधिक जटिल भाषा नहीं होनी चाहिए।
पुलिस अधिकारी आम जनता के लिए काम करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो उर्दू या फारसी भाषाओं में डाक्टरेट पदवीधारक हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कोर्ट के आदेश के बाद 20 नवंबर, 2019 को प्राथमिकी में सरल शब्दों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं किया गया। अब एक बार फिर सरल शब्दों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं।
पूर्व में भी दिया गया था इसी तरह का आदेश
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कोर्ट के आदेश के बाद 20 नवंबर, 2019 को प्राथमिकी में सरल शब्दों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके प्राथमिकी में सरल शब्दों को इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने एक बार फिर सरल शब्दों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही कहा है कि सभी पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया जाए कि प्राथमिकी दर्ज करते समय, अभियोग दैनिकी लिखते समय, सूची और आरोप-पत्र आदि तैयार करते समय अधिक से अधिक सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए,ताकि शिकायतकर्ता आसानी से शब्दों को समझ सके। सकुर्लर के साथ उर्दू व फारसी के 383 शब्दों का हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद की सूची भी दी गई है।

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