Delhi Crime: कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को कोर्ट से मिली नियमित जमानत, फिर भी इस वजह से नहीं आ पाएगा बाहर
कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह (Kashmiri separatist Shabbir Shah) को पटियाला कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है लेकिन फिर बी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। चूंकि उसके खिलाफ एनआईए द्वारा दो अलग-अलग मामलों की जांच की जा रही है। वह टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। अगले माह 25 जुलाई को शब्बीर को जेल में सात साल पूरे हो जाएंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने शाह को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
जमानत के बावजूद शाह जेल से नहीं आ पाएगा बाहर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि वो बिना अदालत की अनुमति देश के बाहर नहीं जा सकेगा। हालांकि, जमानत के बावजूद शाह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। चूंकि उसके खिलाफ एनआइए द्वारा दो अलग-अलग मामलों की जांच की जा रही है।
25 जुलाई को शब्बीर को जेल में हो जाएंगे सात साल पूरे
शब्बीर शाह की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को 25 जुलाई को जेल में सात वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में ईडी ने जिन धाराओं में आरोपित को गिरफ्तार किया है उन धाराओं में दी जाने वाली अधिकतम सजा पूरी हो जाएगी।
ईडी ने गंभीर धाराओं में किया केस दर्ज
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जमानत देने पर संभावना है कि वह देश से भाग जाए।
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