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    Kanjhawala Death Case: युवती को कार से घसीटकर हत्या के मामले को रोहिणी कोर्ट ने सेशन कोर्ट में किया ट्रांसफर

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Tue, 18 Apr 2023 05:00 PM (IST)

    कंझावला मौत मामले को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 21 अप्रैल तय की है। इसी साल पहली जनवरी की तड़के रात को अंजलि को कार सवार चार युवकों ने टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा था।

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    कार से घसीटकर हत्या के मामले को रोहिणी ने सेशन कोर्ट में किया ट्रांसफर

    नई दिल्ली, एएनआई। कंझावला मौत मामले को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 21 अप्रैल तय की है। बता दें कि इस साल पहली जनवरी की तड़के रात को अंजलि को कार सवार चार युवकों ने टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा था। वह कार में फंस हुई थी। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई थी।

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    अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। यह बात रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में सामने आई थी।

    आरोपियों के पास थे पर्याप्त अवसर

    13 अप्रैल को कोर्ट में पुलिस ने बताया कि कंझावला हत्याकांड (हिट एंड ड्रैग केस) में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया आरोपियों के पास अंजिल (मृतक) को बचाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उन्होंने जान-बूझकर पीड़िता को घसीटा था, ताकि उसकी मौत हो जाए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में यह आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों पर क्यों हत्या की धारा जोड़ी गई है।

    एकमात्र चश्मदीद गवाह

    दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटना के एकमात्र चश्मदीद का बयान दर्ज किया है। उसी ने बताया कि घटना कैसे हुई और आरोपी व्यक्तियों की प्रतिक्रिया क्या थी। गवाह ने बताया कि कैसे अंजलि 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी, 2023 की दरम्यानी रात को अपनी स्कूटी से टकराने के बाद कार के नीचे फंस गई थी।

    चारों आरोपी उसी कार में बैठे थे, जिससे उन्होंने अंजलि को घसीटा था। आरोपियों ने 13 किमी तक शरीर को घसीटा था। ये चार आरोपी अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन हैं, जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।