BRS नेता के. कविता को मिली अमेरिका जाने की अनुमति, CBI की आपत्तियों को कोर्ट ने किया खारिज
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को अमेरिका जाने की इजाजत दी वह 16 अगस्त से 2 सितंबर तक यात्रा कर सकती हैं। कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपित हैं। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। सीबीआई और ईडी की आपत्तियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कविता के भागने की आशंका नहीं है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता और राज्यसभा सांसद के. कविता को अमेरिका यात्रा की अनुमति दे दी है। कविता 16 अगस्त से दो सितंबर तक अमेरिका जाएंगी।
कविता दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपित हैं। ये मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने के. कविता का पासपोर्ट रिलीज करने और दूसरी विदेश यात्रा की अनुमति को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह कहने का कोई कारण नहीं है कि के. कविता को इस अधिकार से वंचित किया जाए, विशेष रूप से जब वह दोनों मामलों में जमानत पर हैं।
सीबीआई और ईडी ने अदालत में यह तर्क दिया कि कविता न्याय से भाग सकती हैं और उनकी विदेश यात्रा ट्रायल की प्रगति को प्रभावित कर सकती है।
अदालत ने इन आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कविता जन प्रतिनिधि हैं, उनका सामाजिक आधार मजबूत है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है।
कविता को 27 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में यह भी शामिल था कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा।
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