Move to Jagran APP

Jessica Lal murder case: मनु शर्मा की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Jessica Lal murder caseजेसिका लाल हत्याकांड के सजायाफ्ता सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा ने समयपूर्व रिहाई की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

By JP YadavEdited By: Fri, 21 Feb 2020 07:22 AM (IST)
Jessica Lal murder case: मनु शर्मा की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Jessica Lal murder case: मनु शर्मा की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। Jessica Lal murder case: जेसिका लाल हत्याकांड के सजायाफ्ता सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा ने समयपूर्व रिहाई की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस बृजेश सेठी ने दिल्ली सरकार से सजा समीक्षा बोर्ड (Sentence Review Board) को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। 

इससे पहले नवंबर में हुई सुनवाई में मनु शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति मनमोहन व संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

बता दें कि उसे 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मनु शर्मा ने 19 जुलाई के सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। मनु शर्मा की तरफ से से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 21 दिसंबर 2018 को तंदूर कांड मामले में सुशील कुमार शर्मा को रिहा करने के हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मनु की समयपूर्व रिहाई की मांग की। अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड की सभी शर्तों को याचिकाकर्ता पूरी करता है और उसे रिहा किया जाना चाहिए।

मनु शर्मा बगैर किसी राहत के 15 साल की सजा काट चुका है और वह समयपूर्व रिहाई के योग्य है। मनु शर्मा ने दावा किया कि एसआरबी का 19 जुलाई का फैसला रद किए जाने के योग्य है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैं¨डग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि गत तीन साल से शर्मा सेमी-ओपन जेल में थे और अब वह ओपन-जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उम्र कैद का आशय प्राकृतिक मौत से है।

मनु शर्मा ने आरोप लगाया कि एसआरबी ने सही तरीके से प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एसआरबी का आदेश खारिज किए जाने योग्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2010 में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। 30 अप्रैल 1999 की रात को दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब कोलोनाडे स्थित एक रेस्टोरेंट में शराब परोसने से इन्कार करने पर मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मार दी थी।