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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi News: जामिया का शिक्षक निकला महाठग, Turkey भूकंप के नाम पर छात्रों से कर रहा था उगाही; ऐसे खुली पोल

By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
Published: Wed, 06 Sep 2023 06:30 AM (IST)

Delhi News जामिया के सक्षम प्राधिकारी ने जामिया मिडिल स्कूल के शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक हारिस उल हक को ...और पढ़ें

Delhi News: जामिया का शिक्षक निकला महाठग, Turkey भूकंप के नाम पर छात्रों से कर रहा था उगाही
Delhi News: जामिया का शिक्षक निकला महाठग, Turkey भूकंप के नाम पर छात्रों से कर रहा था उगाही

HighLights

  1. छात्रों से धन उगाही कर वित्तीय हेराफेरी के आरोप में जामिया मिडिल स्कूल का शिक्षक निलंबित
  2. गलत बयानी कर पैसे जुटाने की आड़ में 1.40 लाख रुपये की हेराफेरी की।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) के सक्षम प्राधिकारी ने जामिया मिडिल स्कूल के शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक हारिस उल हक को तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्कूल के छात्रों से धन जुटाने में सहयोग के लिए जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है।

जामिया में इस तरह से धन जुटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होती है। शिक्षक हारिस ऐसा न करके सीसीएस नियमों का उल्लंघन किया था। हारिस के खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक हेराफेरी के लिए 31 जुलाई 2023 को केस दर्ज किया गया था।

भूकंप की आड़ में 1.40 लाख रुपए की हेराफेरी

शिकायत में आरोप लगाया गया कि हारिस उल हक ने तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए गलत बयानी कर पैसे जुटाने की आड़ में 1.40 लाख रुपये की हेराफेरी की।

यह भी आरोप लगाया गया कि झूठे बहाने बनाकर छात्रों को धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया गया और पूरा पैसा निजी फायदे के लिए निकाल लिया। यह मामला 4 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के समक्ष रखा गया था।

आपराधिक दर्ज करने के लिए भी कहा गया

ईसी ने संकल्प संख्या 11 के माध्यम से निर्णय लिया है कि हारिस उल हक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ईसी ने विश्वविद्यालय से धन की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने को भी कहा।

यह भी कहा गया है कि हारिस उल हक के खिलाफ दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया और अवज्ञा की कई शिकायतें मिली हैं। साल  2010 में भी उन्हें कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया था।

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