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    जगदीश टाइटलर को झटका, अदालत ने पासपोर्ट सीबीआइ को सौंपा

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Wed, 24 May 2017 07:11 AM (IST)

    टाइटलर को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सीबीआइ स्वयं निर्णय ले।

    जगदीश टाइटलर को झटका, अदालत ने पासपोर्ट सीबीआइ को सौंपा

    नई दिल्ली [जेएनएन]। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन पर पासपोर्ट नवीनीकरण के दौरान अपने आपराधिक रिकॉर्ड की गलत जानकारी देने का आरोप है।

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    न्यायाधीश भरत पराशर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि इस तरह पासपोर्ट दफ्तर को गुमराह करके नया पासपोर्ट जारी कराने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि, लिखित आदेश में उन्होने टाइटलर को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सीबीआइ स्वयं निर्णय ले। न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता का पासपोर्ट सीबीआइ के अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को सौंप दिया।

    टाइटलर वर्ष 1984 में हुए सिख दंगो से जुड़े मामले में आरोपी हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में ट्रायल चल रहा है। यह मामला उस वक्त सामने आया, जब उन्होंने अदालत के समक्ष याचिका लगाकर कहा कि उनके पासपोर्ट के नवीकरण के लिए अदालत अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करे। कुछ समय बाद उन्होंने इस याचिका को वापस लेने का आग्रह किया था।

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    इस दौरान न्यायाधीश ने पाया कि टाइटलर को पहले ही नया पासपोर्ट जारी हो चुका है। ऐसे में उन्होंने यह याचिका क्यों लगाई? अदालत ने इसपर सीबीआइ से पूछा कि आखिर अदालत से एनओसी प्राप्त किए बिना उन्हें नया पासपोर्ट कैसे जारी किया गया। इस पर सीबीआइ ने कहा कि आरोपी ने पासपोर्ट दफ्तर के समक्ष झूठे दस्तावेज पेश करते हुए बताया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके आधार पर वह पासपोर्ट प्राप्त करने में सफल रहे। 

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