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    Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश के 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग से जुड़ा मामला

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Fri, 06 Jan 2023 11:10 AM (IST)

    सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग मामले में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैक्लीन फर्नांडिज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गईं। 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज अभियुक्तों में से एक हैं।

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    Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश के 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग से जुड़ा मामला

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग मामले में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गईं। 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिज अभियुक्तों में से एक हैं।

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    22 दिसंबर को अर्जी ली वापस

    जैकलीन फर्नांडिज 22 दिसंबर को अपनी बहरीन जाने के आग्रह वाली अर्जी वापस ले ली। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री अपने परिवार के पास बहरीन जाना चाहती थीं। वह 23 दिसंबर 2022 से पांच जनवरी 2023 तक वहां रहना चाहती थीं। अभिनेत्री ने कोर्ट में बहरीन जाने की अनुमति देने को लेकर एक अर्जी दायर की थी।

    ईडी ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में जैक्लीन से पूछताछ कर रही है। वह पहले सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थीं।

    26 कारें जब्त की

    इससे पहले इसी अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान कॉनमैन सुकेश की पत्नी आरोपी लीना मारिया पॉल से बरामद 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने आरोपी लीना मारिया पॉल के चेन्नई स्थित फार्महाउस से कुर्क की गई 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की ईडी की अर्जी मंजूर कर ली।

    ईडी ने याचिका में आरोप लगाया है कि इन कारों को अपराध की आय से खरीदा गया था और फिर मामले की जांच के दौरान उन्हें कुर्क कर लिया गया था। इससे पहले 2021 में, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2021 में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सहित 14 आरोपियों को नामजद चार्जशीट दायर की थी।

    चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड अपराध अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी। ईओडब्ल्यू के अनुसार, लीना, सुकेश और अन्य ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया, जिससे अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।