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    INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की हिरासत अवधि 27 नवंबर तक के लिए बढ़ी

    By Prateek KumarEdited By:
    Updated: Wed, 13 Nov 2019 04:43 PM (IST)

    आइएनएक्‍स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में प्रस्‍तुत किया गया जहां उनकी हिरासत की अवधि 27 नवंबर तक ...और पढ़ें

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    INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की हिरासत अवधि 27 नवंबर तक के लिए बढ़ी

    नई दिल्‍ली, एएनआइ। आइएनएक्‍स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए दिल्‍ली की कोर्ट में प्रस्‍तुत किया गया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पी चिदंबरम की हिरासत अवधि 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पी चिदंबरम की हिरासत की अवधि आज खत्‍म हो रही थी।   

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    बता दें कि आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम फिलहाल हिरासत में हैं और वह अभी तिहाड़ जेल में हैं। इस केस में पिछले सोमवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों और पुलिस के साथ हुए विवाद के बाद से वकील हड़ताल पर थे जिस कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।

    इस मामले में ईडी ने चिदंबरम पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के लिए पी चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। इस मामले में उन्‍होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस पर जवाब में चिदंबरम ने कहा कि ऐसे कोई सुबूत पेश नहीं किए गए हैं जिनसे उनपर कोई भी आरोप साबित हो सके। 

    मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे चिदंबरम की जमानत याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। उन्‍होंने कोर्ट से तबियत खराब होने के कारण अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके बाद एम्स में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि केद्रीय जांच एजेंसी ने चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था।

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