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    INX Media Case: चिदंबरम और बेटे कीर्ति को दिल्ली HC से झटका, कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

    आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोप तय करने पर बहस टालने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को झटका दिया है। अदालत ने 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर तय तिथि पर ही सुनवाई होगी।

    By Vineet Tripathi Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 17 Apr 2025 04:31 PM (IST)
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    पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोप तय करने पर बहस टालने का निर्देश देने की कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया।

    अदालत ने याचिकाओं पर निर्धारित 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले पर 28 अप्रैल को तय तिथि पर मामले की सुनवाई होगी और पक्षकार 22 अप्रैल को निर्धारित सुनवाई को टालने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनुरोध कर सकते हैं।

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