INX Media Case: चिदंबरम और बेटे कीर्ति को दिल्ली HC से झटका, कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार
आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोप तय करने पर बहस टालने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को झटका दिया है। अदालत ने 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर तय तिथि पर ही सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोप तय करने पर बहस टालने का निर्देश देने की कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया।
अदालत ने याचिकाओं पर निर्धारित 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले पर 28 अप्रैल को तय तिथि पर मामले की सुनवाई होगी और पक्षकार 22 अप्रैल को निर्धारित सुनवाई को टालने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनुरोध कर सकते हैं।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।