Delhi News: आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दोषी, 7 बार रहे विधायक और जमा की 6 करोड़ की संपत्ति
Om Prakash Chautala News एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट में मौजूद थे। जज मामले में सजा पर 26 मई को फैसला सुनाएंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने मामले में सजा पर 26 मई को फैसला सुनाएंगे।
2010 में सीबीआइ ने दाखिल किया था आरोप पत्र
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले 29 अप्रैल को मामले में दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा था। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
सात बार रहे विधायक और जमा की छह करोड़ से अधिक की संपत्ति
एजेंसी ने तर्क दिया कि वर्ष 1993 और 2006 के बीच, सात बार के विधायक ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था। वर्ष 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित उनकी 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त (अटैच) की थी और के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।
सजा पूरी होने के एक साल के अंदर ही दूसरे मामले में चौटाला दोषी करार
ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने में सात साल की जेल और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा के बाद यह दूसरी सजा है। चौटाला पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे ।