न्यू अशोक नगर में चल रहे अवैध बोरवेल, एनजीटी ने उपायुक्त को दो माह में कार्रवाई के दिए आदेश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में अवैध बोरवेल के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त (राजस्व) को दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत पर दो महीने में जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता ने 2019 में सील किए बोरवेल को फिर से चालू करने की शिकायत की थी जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में अवैध रूप से चालू किए गए बोरवेल पर सख्ती दिखाई है। अधिकरण ने पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त (राजस्व) को आदेश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा भेजी गई शिकायत पर दो माह के भीतर जांच कर कानूनन कार्रवाई की जाए।
एनजीटी में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अवैध बोरवेल भूजल के दोहन के साथ-साथ पर्यावरण और जल संरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन हैं। एनजीटी ने यह माना कि भले ही याचिकाकर्ता ने अवैध बोरवेल चला रहे व्यक्तियों के नाम नहीं बताए, लेकिन डीजेबी ने जो शिकायत उपायुक्त को भेजी है, उस पर समयबद्ध कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि न्यू अशोक नगर के सी-ब्लाक में सार्वजनिक सड़कों पर बनाए गए बोरवेल को 2019 में एसडीएम ने सील किया था। इसके बावजूद स्थानीय निवासियों ने सील तोड़कर इन्हें दोबारा चालू कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस बारे में चार फरवरी 2025 को दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत दी थी। इसके बाद डीजेबी ने 27 फरवरी 2025 को यह शिकायत पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त (राजस्व) को भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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