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Delhi News: 5000 रुपये के चालान से बचना है तो अपने वाहन में लगवाएं HSRP

High Security Registration Plate News दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Depratment) ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रहा है जिनमें हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का चालान किया जाएगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Wed, 22 Jun 2022 04:04 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2022 05:25 AM (IST)
Delhi News:  5000 रुपये के चालान से बचना है तो अपने वाहन में लगवाएं HSRP
सड़कों पर वाहन उतारने से पहले जरूर कर ले एक काम, गलती पड़ेगी भारी; भरना होगा 5000 रुपये का चालान

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की सड़कों बिना हाई सिक्युरिटी नंबर की प्लेट वाली कार/वाहन उतारते हैं तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली के सभी वाहन मालिकों को जुलाई, 2022 तक अपने वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना होगा। 

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इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने शहर में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आदेश के तहत अब दिल्ली परिवहन विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर किसी वाहन पर HSRP नहीं है तो  उसे 5000 रुपये चालान देना पड़ेगा। दिल्ली के साथ-एनसीआर के ऐसे वाहन चालकों भी इस नियम का पालन करना होगा, जो दिल्ली में आवागमन करते हैं।

ऐसे लगवाएं HSRP

नई गाड़ियों में HSRP डीलर लगाकर देता है, जबकि पुरानी गाड़ियों में लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा, जिसमें समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी। फीस सहित अन्य सभी प्रक्रिया आनलाइन है। दोपहिया के लिए 67 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 213 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। 

बता दें कि आवेदक को bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल पर अपने राज्य का चयन करना होगा, और वाहन सम्बंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ Delhi HSRP sticker के लिए भी इसी पोर्टल से online apply कर सकते हैं। वाहन चालकों कलर कोडेड स्टीकर के साथ हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट भी लगवाना जरूरी है। 

बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में साल 2019 में ही पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था, लेकिन इसके बार-बार तारीख बढ़ाई जाती रही, लेकिन अब इसको लेकर सख्ती की जा रही है। 

यह है दिल्ली परिवहन विभाग का आदेश

दिल्ली परिवहन विभाग अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में बिना हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाए वाहनों को चलाना लोगों को अब भारी पड़ेगा।  सख्ती के मद्देनजर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार से ही एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसमें किसी तरह कोई ढिलाई नहीं होगी। दिल्ली परिवहन विभाग के अलावा, दिल्ली पुलिस भी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की सूरत में वाहनों का चालान करेगी।


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