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    Delhi Chunav: दिल्ली चुनाव से पहले हाईकोर्ट की टिप्पणी, 'महिला सम्मान योजना' को लेकर पूछे ये सवाल

    Delhi Chunav 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मुद्दे पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आप झूठी घोषणा कर मतदाताओं को लुभा रही है।

    By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 09 Jan 2025 08:29 PM (IST)
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    Delhi Election 2025: महिला सम्मान योजना के विरुद्ध दायर याचिका की स्थिरता पर कोर्ट ने किया सवाल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Mahila Samman Yojana: महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के आम आदमी पार्टी के हालिया चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका की स्थिरता पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सवाल किया।

    न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से पूछा कि इस मुद्दे पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। अदालत ने कहा कि याची जनहित याचिका दायर करे। हालांकि, पीठ याचिकाकर्ता विजय कुमार से याचिका की विचारणीयता पर 10 जनवरी को दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।

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     'सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से कर चुकी इनकार'

    याचिकाकर्ता विजय कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी घोषणा कर मतदाताओं को लुभा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से इनकार कर चुकी है।

    याचिकाकर्ता की तरफ पेश अधिवक्ता शिव शंकर पाराशर ने कहा कि विजय कुमार ने दिल्ली में सत्तारूढ़ दल द्वारा दिल्ली मतदाता पहचान पत्र रखने वाली महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वजीफा देने की झूठी घोषणा को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की है।

    इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने की हुई मांग

    निर्वाचन आयोग के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए आयोग को उनकी शिकायत का शीघ्र निपटान करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

    इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं द्वारा योजना से संबंधित फॉर्म भरने पर रोक लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अगर शिकायत पर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की महिला मतदाता प्रभावित होंगी।

    वहीं पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मकोका मामले में उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बाल्यान (Naresh Balyan Case) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

    विशेष न्यायाधीश कावेरा बावेजा ने मामले में बाल्यान और दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया और बाल्यान की न्यायिक हिरासत एक फरवरी तक बढ़ा दी।

    इस दौरान पुलिस ने बाल्यान को भी अदालत में पेश किया। बाल्यान को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने चार दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनने के लिए अदालत ने 22 जनवरी की तारीख तय की है। अदालत ने बाल्यान को जबरन वसूली के आरोपों के तहत दर्ज एक अन्य मामले में जमानत दी हुई है।

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