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    Dragon Boat Racing को लेकर हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, कहा - जम्मू एवं कश्मीर सरकार से करें बात

    Updated: Fri, 15 Aug 2025 05:01 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ड्रैगन बोट रेसिंग को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खेलो इंडिया के दिशानिर्देश उभरते खेलों को बाहर नहीं करते। यह निर्देश ड्रैगन बोट इंडिया की याचिका पर आया जिसमें खेल को बाहर रखने का विरोध किया गया था। कोर्ट ने खेल मंत्रालय से इस मामले में तत्काल कदम उठाने को कहा है।

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    खेलो इंडिया महोत्सव में ड्रैगन बोट रेसिंग को नहीं किया है शामिल।

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 21 अगस्त से श्रीनगर के डल झील में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ड्रैगन बोट रेसिंग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने का जम्मू-कश्मीर से अनुरोध करें।

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    यह आयोजन 21-23 अगस्त के बीच होगा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि खेलो इंडिया के दिशानिर्देश उभरते खेलों को प्रतिस्पर्धी कैलेंडर में शामिल करने की संभावना को न तो बाहर करते हैं और न ही उसे समाप्त करते हैं।

    अदालत ने उक्त टिप्पणी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से इस खेल को बाहर रखे जाने के खिलाफ ड्रैगन बोट इंडिया और पारंपरिक खेल महासंघ द्वारा दायर याचिका पर की।

    पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह जम्मू और कश्मीर के साथ ड्रैगन बोट रेसिंग को उक्त आगामी आयोजन में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने के लिए प्रयास करे।

    इसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा ड्रैगन बोट, प्रशिक्षित तकनीकी अधिकारियों, चयन शिविरों और सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित पूर्ण रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा ताकि मेजबान राज्य को कोई कठिनाई या असुविधा न हो।

    पीठ ने कहा कि महासंघ ड्रैगन बोट रेसिंग को विभिन्न घरेलू आयोजनों में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने के अपने प्रयासों में लगातार लगा हुआ है।

    पीठ ने यह भी कहा कि ड्रैगन बोट रेसिंग को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे 2023 में चीन के हांग्जो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था।

    उक्त तथ्यों के बावजूद भी यह सच है कि याचिकाकर्ता एक विधिवत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) नहीं है। यहां तक कि खेल मंत्रालय द्वारा पारित 16 मई 2025 के आदेश में भी इस बात से इनकार नहीं किया गया था कि ड्रैगन बोट रेसिंग एक उभरता हुआ खेल है।

    अदालत ने कहा कि ड्रैगन बोट रेसिंग एक स्वतंत्र खेल है और इसका एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। पीठ ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए खेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह इस खेल को महोत्सव में शामिल करने के लिए आयोजकों या मेजबान जम्मू-कश्मीर से संपर्क बनाए और यह सुनिश्चित करें कि इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

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