हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की इजाजत देने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति देने के बाद किसी भी तरह के संभावित विवाद के मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के सभी थानाध्यक्षों को सतर्क रहने और अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह और वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति देने के बाद किसी भी तरह के संभावित विवाद के मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के सभी थानाध्यक्षों को सतर्क रहने और अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एडवाइजरी में सभी थानाध्यक्षों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। सीएए-एनआरसी को लेकर किए गए विरोध, किसानों का प्रदर्शन और 2020 के दिल्ली दंगे जैसी हालत पैदा न होने देने की बात कही गई है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए एहतियाती कार्रवाई करने की सलाह दी है। स्पेशल ब्रांच ने यह भी सुझाव दिया है कि वे उन लोगों की सूची बनाएं जो 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह, ज्ञानवापी अदालत के आदेश जैसे धार्मिक आयोजनों के बाद माहौल खराब कर सकते हैं।
पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की पृष्ठभूमि में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अन्य समुदायों के लिए महत्व रखता है। इस भावनात्मक मुद्दे पर दिल्ली में अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच इंटरनेट मीडिया और व्यक्तिगत स्थानों पर चर्चा हो रही है।
मंगलवार को वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई की जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद इंतेजामिया कमेटी को अपनी दलीलों में संशोधन करने के लिए 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया। इसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी थी।
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