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    Traffic Challan: सड़क पर गाड़ी चलाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी चालान!

    By Abhishek TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 04 Aug 2022 01:20 PM (IST)

    Traffic Challan अगर आप कार चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक से जुड़े नियमों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। ऐसा न होने पर आप भारी जुर्माने के शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं ट्रैफिक से जुड़े कुछ जरूरी नियम जिनका उल्लंघन करने पर भारी चालान कट सकता है।

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    Traffic Rules: सड़क पर गाड़ी चलाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी चालान!

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। भारत में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए कुछ जरूरी नियम और कानून बनाए गए हैं। ड्राइविंग के दौरान इन ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। इससे न सिर्फ भारी-भरकम चालान से बचा जा सकता है बल्कि बड़ी दुर्घटना से भी बचा जा सकता है।

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    आइए जानते ट्रैफिक से जुड़े वो नियम जिनका उल्लंघन करने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। ड्राइवर के कर्तव्य या जिम्मेदारी।

    • ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।
    • चालक को निर्धारित स्पीड का पालन चाहिए।
    • शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकता।
    • सड़क पर चलते समय अपनी ही लेन में चलना होगा।
    • गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता।
    • निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं।

    1- ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें (रेड लाइट जंपिंग)

    सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सकता है। रेड लाइट जंप करने की स्थिति में 1000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल की भी सजा हो सकती है।

    2- हमेशा सीटबेल्ट पहनें

    ड्राइविंग करते समय हमेशा सीटबेल्ट पहनें। बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही यह दुर्घटना के दौरान आपकी हिफाजत भी करती है। दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सीएमवीआर 177 एमवीए सीट बेल्ट न लगाने पर विशिष्ट जुर्माना निर्धारित किया गया है।

    3- पीयूसी न होने पर कटेगा 10 हजार का चालान

    दिल्ली की सड़कों पर चल रहे जिन वाहन मालिकों के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, उनका 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है। इसके अलावा उन्हें 10 हजार का जुर्माना व तीन माह जेल की सजा दोनों हो सकती है। वहीं तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

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    4- नशे में गाड़ी चलाने पर

    अगर कोई वाहन चालक नशे में गाड़ी चलाता पकड़ा जाता है तो उसका बीएसी टेस्ट किया जाता है। बीएसी टेस्ट में विफल रहने पर ब्लड में अल्कोहल की अंतिम सीमा के आधार पर उस व्यक्ति पर 2000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा उसे छह माह तक की जेल भी हो सकती है।

    5- बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर

    भारत में सभी मोटर वाहनों के पास वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना जरूरी है। अगर वाहन चालक की बीमा पॉलिसी खत्म हो गई है और वह बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाते पकड़ा जाता हैं तो उसे 5000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है।